नई दिल्ली। सरकार ने फाइनल सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-1 की फाइलिंग डेडलाइन को बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इस डेडलाइन में 10 दिन का इजाफा किया गया है। ऐसे में यह खबर उन कारोबारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है। इन कारोबारियों को पहले जुलाई से सितंबर महीने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक जीएसटीआर-1 फाइल करना था।
इसके अलावा जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का है उन्हें जुलाई से नवंबर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 10 जनवरी तक फाइल करना होगा। इससे पहले ऐसे व्यवसायों को जुलाई से अक्टूबर अवधि के लिए 31 दिसंबर तक जीएसटीआर-1 फाइल करना था और नवंबर अवधि के लिए यह डेडलाइन 10 जनवरी निर्धारित की गई थी।
दिसंबर महीने के लिए जीएसटीआर-1 10 फरवरी को फाइल करना होगा और बाद के महीनों के लिए इसे हर महीने की 10 तारीख को फाइल करना निर्धारित किया गया था। जीएसटी काउंसिल ने नवंबर महीनों में ऐसे कारोबारियों को तिमाही आधार पर जीएसआर -1 फाइल करने की अनुमति दी थी जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक का है। ऐसे में 1.5 करोड़ तक के कारोबार वाले व्यवसायों को अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए 15 फरवरी को और जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान 30 अप्रैल को जीएसटीआर-1 फाइल करना होगा।
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