न्यूज़ डेस्क : एक अप्रैल से जीएसटी के नियम भी लागू हो रहे हैं l चुनावी मौसम में जीएसटी में तमाम तरह की राहत दे दी गई है l 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों का लाभ लेना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं होगा l जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 20 लाख से 40 लाख होगा दोगुना करने से लेकर कंपोजीशन व रियल एस्टेट के लिए टैक्स राहत भरी नियम 1 अप्रैल से लागू हो रही है l
इनका लाभ लेने के लिए पुराने स्टॉप पुराना टैक्स जमा करने एसआईटी रिवर्स करना होगाl कंपोजीशन 1 अप्रैल से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 20 से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है l रियल एस्टेट में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर टैक्स की घटी दर में 12 से 5% का लाभ 1 अप्रैल से लागू होगा l पुराने प्रोजेक्ट वाले भी इस स्कीम को चुन कर लाभ ले सकते है l छूट का लाभ लेने के लिए पुरानी हिसाब को जो है उसे रिवर्स करना होगा l रियल एस्टेट में हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 80 फ़ीसदी सप्लाई से मिलने की अनिवार्यता का नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है ,इससे ज्यादा माल या सेवा लेने पर 18% टैक्स देना होगा l
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