केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी
मोदी सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों को अपने एसडीआरएफ में कोविड-19 के कारण मृत लोगों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी
भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण मृत लोगों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु प्रावधान कायम करने के उद्देश्य से एसडीआरएफ के तहत सहायता के मदों एवं मानकों में संशोधन करते हुए, 25.09.2021 को एक आदेश जारी किया था
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मार्ग-निर्देशों को लागू करने हेतु सशक्त प्रावधान कायम किया गया
भारत सरकार ने 25.09.2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता की मदों और मानदंडों को संशोधित किया गया था और इसके साथ कोविड-19 की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। एसडीआरएफ मानदंडों में इस संबंध में प्रावधान किया गया है ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा 11.09.2021 को जारी दिशा-निर्देशों को रिट याचिकाओं (सिविल नंबर 539/2021 और 554/2021) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2021 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए लागू किया जा सके।
मोदी सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों को अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने में सुविधा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 23 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की 7,274.40 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी दी है। पांच राज्यों को पहले ही 1,599.20 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी की जा चुकी है।
राज्य सरकारों के पास वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उनके एसडीआरएफ में राज्य के हिस्से सहित 23,186.40 करोड़ रुपये की राशि होगी। यह राशि उनके एसडीआरएफ में उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस (शुरुआती राशि) के अलावा होगी। इससे उन्हें कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने और अन्य अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने का खर्च पूरा करने में मदद मिलेगी।
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