न्यूज़ डेस्क : बिहार में सवा लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह फैसला पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनाया है। दरअसल, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तीन दिनों के अंदर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिए हैं।
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला आने तक सवा लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार ने इस मांग को मान लिया है। इसलिए न्यायालय ने इस रोक को भी हटा दिया है।
बहाली प्रक्रिया पूरी होने में लगेंगे 3 महिने
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बताते हैं कि सरकार ने एक हफ्ते में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की थी। हालांकि हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देना है। इसके साथ ही उन्हें आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय भी देना होगा। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगा। ऐसे में भर्ती की पूरी प्रक्रिया करने में तकरीबन दो से तीन महीनों का समय लग सकता है।
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