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‘3.96 प्रतिशत ब्‍याज वाली जीएस 2022’ का पुनर्भुगतान

 ‘3.96 प्रतिशत ब्‍याज वाली जीएस 2022’ की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 09 नवंबर, 2022 को प्रतिदेय होगी। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्‍य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि…
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केन्‍द्र सरकार ने आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निधि नियम, 2014 में संशोधन किया

नियमों में प्रावधान किया गया है कि निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केन्‍द्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी
कम्‍पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट
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