प्रेस नोट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिका प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, मणिपुर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अहनथेम बिमोल सिंह को दिनांक 08.03.2022
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