नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने जम्मू-काश्मीर के स्थाई निवासीयों को विशेष अधिकार देने वाली संविधान की धारा 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर दिवाली के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है l मुख्य न्यायधीश जेएस खेहर के अगुवाई वाली पीठ ने जम्मू- काश्मीर के सरकार के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया की इस याचिका पर सुनवाई दिवाली बाद की जाए l
चारू वालिखन्ना की ओर से दाखिल याचिका जिस मे संविधान की धारा 35A को चुनौती दी गई है को सुप्रीमकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है l इस प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति काश्मीर मे ज़मीन नहीं खरीद सकता और अगर वहा की कोई महिला अगर किसी और प्रदेश मे साडी करती है तो उस का सम्पति मे अधिकार नहीं नहीं होगा न ही उसके बच्चो का l यह विधायिका साथ ही राज्य को यह अधिकार देती है की वह कोई भी कानून बना सकता है और इस कानून को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता l
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