नई दिल्ली : यूपी के सीतापुर जिले में आदमखोर कुत्तों की हत्या पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. याचिका में दावा किया गया है कि बच्चों पर कुत्तों के हमले या काटने की वेटनरी विभाग की रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए शीर्ष अदालत को तत्काल कुत्तों का कत्ल रोकने का आदेश देना चाहिए. याचिका वकील गार्गी श्रीवास्तव ने दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि सीतापुर में पिछले 7 माह में 13 बच्चों की मौत के बाद कुत्तों को मारने की घटनाएं बढ़ गई हैं जबकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चों पर हमले कुत्तों ने ही किए. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एलआर राव और जस्टिस एमएम शांतानागूदर की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
जंगली जानवर के हमले के निशान मिले
इससे पहले सुनवाई में वकील गार्गी ने कहा था कि सीतापुर में जितने बच्चों की मौत हुई है, उनकी जांच में सामने आया है कि ये हमले बच्चों पर किसी जंगली जानवर ने किए. ऐसे में इन कुत्तों को मारने से रोका जाए. गार्गी के अनुसार कुत्तों को मारे जाने की समस्या इस महीने तेजी से बढ़ी है. ऐसा सीतापुर के जिलाधिकारी द्वारा मीडिया में कुत्तों द्वारा बच्चों की मौत से संबंधित बयान देने के बाद हुआ जबकि यह रिपोर्ट अस्पष्ट थी. मीडिया में सीतापुर में कुत्तों द्वारा बच्चों की मौत से संबंधित रिपोर्ट आने के बाद कुत्तों को विभिन्न तरीकों से मारा जाने लगा. याचिका के अनुसार गांव पंचायत, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद अभी तक कुछ ही दिनों में करीब 150 आवारा कुत्तों को मारा गया है
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