कोलंबो : कोविड-19 महामारी में राहत मिलने के मद्देनजर श्रीलंका ने विदेशियों के लिए दिशानिर्देशों में ढील दी l श्रीलंकाई अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी में राहत मिलने के मद्देनजर विदेशी नागरिकों और विदेशी पासपोर्ट धारक दोहरी नागरिकता वाले लोगों को देश में आने के लिए अब स्थानीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रीलंका के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक असेला गुणवर्देना ने एक नये परिपत्र में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विदेशी नागरिकों और दोहरी नागरिकता वाले लोगों को देश में आने के लिए इन दो संस्थानों से मंजूरी लेने की अनिवार्यता थी लेकिन अब महामारी से राहत मिलने के मद्देनजर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन उपायों में संशोधन करते हुए इस अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
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यह दिशानिर्देश पिछले साल लागू हुआ था, जब श्रीलंका में कोरोना मामलों में बड़ी वृद्धि दर्ज की जा रही थी। श्रीलंकाई सरकार ने विदेश से आने वाले सभी लोगों के लिए सरकारी या निजी केंद्रों में 14-दिवसीय क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया था।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण का संक्रमण अब पूरे देश में कम हो रहा है जिसके बाद सख्त स्वास्थ्य नियमों के तहत देश के पर्यटन क्षेत्र को खोलने सहित कई दिशानिर्देशों में अब ढील दी गयी है। इसमें फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना और हाथ की स्वच्छता बनाये रखना शामिल है।
श्रीलंका में पिछले साल मार्च में कोरोना के पहले मामले का पता चला था और उसके बाद से अब तक देश में ,20,432 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है तथा संक्रमण से 13,059 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामलों में कमी और मरने वालों की संख्या में भी गिरावट आने के बाद पिछले शुक्रवार को 42-दिवसीय राष्ट्रव्यापी क्वारंटीन कर्फ्यू हटा लिया गया था।
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