न्यूज़ डेस्क : उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम लागू करते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यह आदेश दिया है कि एक से लेकर दूसरी कक्षा तक के बच्चों को अगर शिक्षकों की ओर से कोई गृह कार्य दिया जाता है उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा l इसे सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर सचल दल का गठन किया गया है l
सचिव शिक्षा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में निर्देश प्रारंभिक शिक्षआ द्वरा जारी किया गया है l वहीं कक्षा 3 से ऊपर के बच्चों को प्रति सप्ताह 2 घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है , इसका भी आदेश जारी किया गया है साथियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विद्यार्थियों को अतिरिक्त गिरी कार्य नहीं दिया जाए l इस आदेश में कहा गया है कि कक्षा एक से कक्षा दूसरी तक के बच्चों को भाषा एवं गणित के अलावा कोई विषय ना पढ़ाया जाए l कक्षा तीन से लेकर पांच तक के बच्चों को भाषा गणित एवं पर्यावरण विज्ञान के अलावा अन्य विषय ना पढ़ाएं l इस आदेश में एक खास बात यह है की सभी कक्षा के लिए बैग का भी वजन निर्धारित किया गया है l
कक्षा 1 से दूसरी तक के बच्चों के बैग का वजन डेढ़ केजी , कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 केजी और छठी से आठवीं तक के बच्चों के बैग का वजन 4 केजी करने का भी निर्देश जारी किया गया है l इससे ज्यादा वजन होने पर विद्यालय पर कार्रवाई की जाएगी l साथ ही आठवीं और नौवीं कक्षा के बैग का वजन चार किलोग्राम तक हो सकता है और दसवीं कक्षा के बच्चों का वह 5 किल ग्राम तक हो सकता है l इसका निर्देश जारी कर दिया गया है l
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