नई दिल्ली : निवेशकों को उनका पैसा ब्याज के साथ लौटाने में विफल रहने पर सेल इंडस्ट्रीज और उसके दो निदेशकों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वसूली या रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इससे पहले नियामक ने कंपनी को निवेशकों का पैसा मय ब्याज लौटाने का निर्देश दिया था।
सेबी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, निवेशकों के हित में सेल इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। नियामक ने इससे पहले अपने आदेश में कहा था कि कंपनी और उसके निदेशकों ने सेबी नियमों का उल्लंघन कर 2016 के दौरान विमोच्य तरजीही शेयरों (आरपीएस) तथा गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए। नियामक ने कंपनी और उसके निदेशकों को निवेशकों के धन ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि निवेशकों का धन लौटाने के बाद कंपनी को इस प्रक्रिया के पूरा होने के बारे में तीन महीने की अवधि में प्रमाणपत्र दाखिल करना था और इसकी समीक्षा दो स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से करानी थी। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ये इकाइयां यह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कर पाईं।
इसके अलावा सेबी ने पया कि निवेशकों को पूर्व के आदेश के अनुसार ब्याज नहीं दिया गया है। कई निवेशकों ने कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ याचिका दायर की है, क्योंकि अभी तक उन्हें कंपनी से पैसा नहीं मिला है।
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