नई दिल्ली: रेयान स्कूल में छात्र हत्याकांड मामले में HRD मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर भरोसा दिया है कि छात्र की हत्या से उभरे माहौल को देखते हुए जो भी समुचित उपाय सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा उसको लागू करेंगे. HRD मिनिस्ट्री ने अपने हलफनामे में मौजूदा कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि HRD की गाइड लाइन को अनिवार्य रूप से लागू करे और गाइड लाइन का परिपालन केंद्र करेगा और इसके निर्देश राज्य सरकारों को दे दिए गए है.
HRD मिनिस्ट्री ने हत्याकांड के तुरंत बाद 11 सितंबर को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी किया है कि सभी शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की आपराधिक पृष्टभूमि की पहचान की जाए. इतना ही नहीं स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए कानून बना दिया है, जिसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा.
बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आयोग सभी राज्य सरकारों को बनाने के लिए कहा था. कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड .HRD मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए भी सभी राज्य सरकारों को कहा है कि जिसमें पीने का पानी, साफ सफ़ाई आदि शामिल है.
News Source: khabar.ndtv.com
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