‘7% एफईआरटी सीओएस भारत सरकार स्पेशल बांड 2022′ की बकाया राशि का 09 दिसंबर, 2022 (10 दिसंबर को अवकाश होने के कारण) को पुनर्भुगतान किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत पुनर्भुगतान दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, उस राज्य में भुगतान कार्यालयों द्वारा पिछले कार्य दिवस पर ऋण चुकाया जाएगा।
2. क) सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-नियम 24(2) और 24(3) के अनुसार परिपक्वता का भुगतान, सहायक सामान्य खाता-बही या घटक सहायक सामान्य खाता-बही या स्टॉक सर्टिफिकेट के रूप में सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को पे ऑर्डर द्वारा उसके बैंक खाते के प्रासंगिक विवरणों को शामिल करते हुए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन प्राप्त करने की सुविधा के साथ किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा (क्रेडिट) द्वारा किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान करने के उद्देश्य से, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक या बाद के धारक, अपने बैंक खाते के प्रासंगिक विवरण अग्रिम तौर पर प्रस्तुत करेंगे।
ख) हालांकि, देय तिथि पर ऋण चुकाने की सुविधा के लिए, बैंक खाते के प्रासंगिक विवरण/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन-प्राप्ति के लिए कार्यादेश; के अभाव में, धारक सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप-कोषागारों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ (जहाँ वे ब्याज के भुगतान के लिए नामित/पंजीकृत हैं) में पुनर्भुगतान की देय तिथि से 20 दिन पहले विधिवत पूरी की गयी प्रतिभूतियों को प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. जारी मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण उपरोक्त किसी भी भुगतान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक,
नयी दिल्ली-110 001
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