केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) की दर में संशोधन किया गया

ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 1.10.2021 से प्रभाव के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) दर को अधिसूचित और संशोधित किया है।

वीडीए औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय) द्वारा संकलित किया जाता है। वीडीए में इस संशोधन के लिए इस साल जनवरी से जून के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है।

श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा यानी (क) सड़कों, रनवे का निर्माण, रखरखाव, भवन संचालन आदि; (ख) स्वच्छता और सफाई; (ग) लोडिंग और अनलोडिंग; (घ) वॉच और वार्ड; (ड.) खान और (च) कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक। उन्होंने कहा कि यह “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृद्धि एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी। श्री यादव ने साथ ही इन सभी राष्ट्र निर्माताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

Happy to inform that the @LabourMinistry has revised minimum wages (variable dearness allowance) applicable for scheduled employment in the central sphere. The hike, which will be effective from October 1, will benefit about 1.5 crore workers. pic.twitter.com/oOGFwYJ32u

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 29, 2021

इस कदम से देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे लगभग 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। इस परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में बढ़ोतरी से इन श्रमिकों को विशेष रूप से महामारी के इस समय में मदद मिलेगी।

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:

अनुसूचित रोजगार कर्मचारियों की श्रेणी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित प्रति दिन मजदूरी दर (रुपये में) क्षेत्रवार
.

सड़कों या रनवे या भवन संचालन आदि का निर्माण या रखरखाव।

अकुशल 654 546 437
अर्ध कुशल/अकुशल निरीक्षक 724 617 512
कुशल/लिपिक 795 724
अत्यधिक कुशल 864 795 724
स्वच्छता और सफाई  

654 546 437
माल लादने और उतारने का काम करने वाले श्रमिक  

654 546 437
वॉच और वार्ड हथियार के बिना 795 724 617
हथियार के साथ 864 795 724
कृषि अकुशल 417 380 377
अर्ध कुशल/अकुशल निरीक्षक 455 419 384
कुशल/लिपिक 495 455 418
अत्यधिक कुशल 547 509 455

खदान कर्मियों के लिए:

श्रेणी जमीन से ऊपर जमीन के नीचे
अकुशल

 

437 546
अर्ध कुशल/अकुशल निरीक्षक 546 654
कुशल/लिपिक 654 762
अत्यधिक कुशल 762 851

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों/कर्मचारियों पर समान रूप से लागू हैं।

श्री डी पी एस नेगी, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र के तहत अनुसूचित रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी (वीडीए) को वर्ष में दो बार, यानी एक अप्रैल और एक अक्टूबर को संशोधित किया जाता है। यह संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा जारी ‘औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ के आधार पर किया जाता है। श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।इसके अलावा, राजपत्रित सूचना के अनुसार, इस आदेश के लिए विचाराधीन अवधि जनवरी से जून, 2021 तक है।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए देश भर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

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