नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोडने की समयसीमा बढ़ा दी है l अभी यह सीमा 31 अगस्त था l अब सरकार ने इसकी समय सीमा 31 दिसम्बर कर दी है l सरकार ने कहा था की जो भी लोग अपने अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे उनका इनकों टैक्स का रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा l सरकार आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी अनिवार्य करने का प्रयास कर रही है l
अभी पैन कार्ड रसोई गैस सब्सिडी लेने, मोबाइल कनेक्शन और बैंक मे खाता खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया है l वही सरकार ने सरकारी योजनओं के लाभ के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होने की डेडलाइन 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी है और सुप्रीमकोर्ट इस पर नवम्बर के पहले सप्ताह मे सुनवाई करेगी l वही निजता के अधिकार के अधिकार पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले का भी असर आधार कार्ड अनिवार्यता पर पद सकता है l
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