सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम तीन तल हो सकते हैं और भार वाहन की संरचना, ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
इससे दुपहिया वाहनों की ढुलायी के लिए, परिवहन क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
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