पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत हस्त शिल्पकारों के लिए एक नई योजना- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) ने इस क्षेत्र के छोटे स्तर पर काम करने वाले हस्तशिल्पकारों का विकास करने के उद्देश्य से आय सृजन गतिविधियों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके एनईडीएफआई ने इस क्षेत्र के जमीनी स्तर के हस्त शिल्पकारों (कारीगरों) के लिए एक नई योजना- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की है।

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एनईडीएफआई का मुख्यालय दिसपुर, गुवाहाटी में है और इसने वर्ष 1995 में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी शाखाओं सहित स्थापना बाद से छब्बीस साल पूरे कर लिए हैं। इन बीते वर्षों में, निगम ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को ऋण प्रदान किया है और पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कई विकास पहल की हैं। इस क्षेत्र में हजारों उद्यमियों के साथ अपनी विविध गतिविधियों और सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से, एनईडीएफआई इस क्षेत्र में एक घरेलू नाम बन गया है। यह योजना आधिकारिक तौर पर कल 9/12/2021 से शुरू की गई थी। योजना शुरू करते समय आयोजित समारोह के दौरान, कुल 17 हस्त शिल्पकारों को प्रति कारीगर 1 लाख रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के लिए ऋण (क्रेडिट) सुविधा संपार्श्विक मुक्त है और इसमें 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर है जिसे 24 महीनों में चुकाया जा सकता है।

नियमित पुनर्भुगतान के लिए, ब्याज दर पर 1% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो  हस्तशिल्पकारों द्वारा ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा।  इच्छुक हस्त शिल्पकार निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के साथ पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के गुवाहाटी स्थित पंजीकृत कार्यालय और इसकी किसी भी शाखा के कार्यालय में योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • पंजीकृत/अपंजीकृत हस्त शिल्पकार/व्यक्ति
  • वैध योग्यता होना अथवा किसी कला रूप से सम्बद्ध होना
  • किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई मौजूदा ऋण नहीं होना चाहिए
  • बैंक खाता
  • आधार कार्ड ( वैकल्पिक )

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