आपसी रजामंदी से तलाक में 6 माह का इंतज़ार जरुरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम् फैसले में कहा की आपसी सहमती से तलाक लेने वालों के लिए छह माह का कुलिंग ऑफ पीरियड ख़त्म कर दिया l यह अभूत ही राहत भरी कहबर उनके लिए है जो आपसी सहमती से तलाक लेते है परन्तु कानूनी नियम के कारन उनको छह माह इंतज़ार करना पड़ता है l 

कोर्ट ने कहा की हिंदी मैरिज एक्ट की धारा 13 बी (2) में दी गई 6 माह की कुलिंग ऊफ अवधी अनावश्यक है l जस्टिस आदर्श गोयल एवं यूयू ललित की बेंच ने कहा की निश्चित हालात में इस अवधी को छोडा जा सकता है l कोर्ट ने कहा यह नियम निर्देसात्मक है परन्तु यह आवश्यक नहीं है l यह आदालत के लिए तय करने के लिए होगा की वह हर केस के तथ्य और स्थिति को देखकर, जिसमे पक्षों के बीच साथ रहने की कोई संभावना ही न हो वहा इस अवधि को समाप्त कर तलाक डे सकती है l  

 

 

 

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