अब मुस्लिमों को भी करानी होगी विवाह का पंजीयन : U.P cabinet

लखनऊ : आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग में 9 फैसले लिए गए l जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा वो है कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण निमावली -2017 को मंजूरी दे दी l इस के लागु होते ही अब सभी वर्गों को विवाह पंजीयन करना अनिवार्य है l यह मुस्लिम समुदाय पर भी लागु होगा l  

प्रमुख सचिव महिला कल्याण रेणुका कुमार के अनुसार अब विवाह का पंजीयन करना अनिवार्य होगा इसमे सब को अपने सभी विवाह जैसे किसी व्यक्ति की जितनी भी शादी हुई है उसको बताना अनिवार्य होगा l अब फार्म मे आप्शन होगा की आप की कितनी शादी हुई है मतलब सभी शादी पहली , दूसरी, जितनी भी हुए हो सभी का पंजीयन अनिवार्य है l 

राज्य के शिक्षा मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया की केंद्र सरकार ने जो संविधान के अनुरूप विवाह पंजीयन निमावाली बनाई है, जो उतर प्रदेश और नागालैंड को छोड कर पूरे देश मे लागु है l अब प्रदेश सरकार ने भी इसको लागु कर दिया है l इसको लागु करने की जिमेवारी महिला बल विकाश और निबंधन विभाग पर है l फॉर्म पर पति और पत्नी दोनों की फोटो भी लगेगी l विवाह पंजीयन का शुल्क एक साल के अन्दर 10 रूपए और एक साल के बाद 50 रूपए लगेंगे l 

 

 

 

 

 

 

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