न्यूज़ डेस्क : संचार मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। मंत्रालय के कहा कि इसके साथ ही डाटा से संबंधित काम में लगे बीपीओ उद्योग को भी ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
इसके अलावा बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता और स्टेटिक आईपी की आवश्यकता को भी समाप्त किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही लगातार रिपोर्टिंग के दायित्व, नेटवर्क डायग्राम के प्रकाशन और दंड संबंधी प्रावधानों को भी हटाने का फैसला किया गया है।
इसी तरह, ऐसी अन्य आवश्यकताओं को भी हटा दिया गया है, जिन्होंने कंपनियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर’ की नीतियों को अपनाने से रोका है। मंत्रालय ने बताया कि उद्योग के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वितरण की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।
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