मुंबई: मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कमला मिल्स परिसर के दो पबों में लगी भीषण आग के मामले गिरफ्तार किए गए मालिकों की जमानत की अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी. परिसर में लगी भीषण आग में पिछले महीने 14 लोगों की जान चली गई थी. मजिस्ट्रेट वी बी बोहरा ने वन एबव पब के कृपेश सांघवी, जिगर सांघवी और अभिजीत मनकर एवं पड़ोसी मोजोज बिस्त्रो पब के मालिक युग पाठक और युग टुली की जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया. आरोपियों के वकीलों ने कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 304 लागू नहीं होती है और पुलिस को अपेक्षाकृत हल्की धारा 304 (ए) लागू करनी चाहिए थी.
उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कर ली है, इसलिए उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए.
अभियोजन पक्ष ने उनके आवेदनों पर आपत्ति जाहिर करते हुए इस बात पर बल दिया कि वे 14 लोगों की हत्या के लिए व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे. अभियोजन ने कहा कि उन्होंने घटना को रोकने के लिए एहतियातन कोई कदम नहीं उठाए.
दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पांचों को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र पाटिल और कमला मिल्स के निदेशक रवि भंडारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दोनों की पुलिस हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही थी. पिछले महीने की 29 तारीख की शाम को दोनों पबों में भीषण आग लग गई थी.
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