न्यूज़ डेस्क : कमलनाथ सरकार को झटका ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक l मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है l इस आदेश से राज्य सरकार को झटका लगा है l जस्टिस आरएस झा और संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि 25 मार्च से एमबीबीएस में चयन के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग में ओबीसी को 14% आरक्षण रहेगा l
सीता दुबे भोपाल निवासी रिचा पांडे और सुमन सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए l वर्तमान में एससी एसटी को 20 और ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने 8 मार्च को आदेश जारी कर ओबीसी का आरक्षण 14 से 27% कर दिया था जो कि अधिवक्ता आदित्य संघी के तर्कों को सुनने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट इस फैसले को रोकने का निर्णय सुनाया l
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