जम्मू और कश्मीर सेक्स स्कैंडल में पूर्व डीआईजी सहित पांच को 10 वर्ष की सजा

सीबीआई की एक अदालत ने 2006 के जम्मू और कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक पूर्व डीआईजी सहित पांच व्यक्तियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश गगन गीत कौर ने यहां खचाखच भरे अदालत कक्ष में सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी किसी भी उदारता के पात्र नहीं हैं. अदालत ने पांचों को गत 30 मई को दोषी ठहराया था. दोषियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया था. वहां पर उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे. इस स्कैंडल में वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिज्ञ भी कथित रूप से शामिल थे जिसमें नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था.

जिन व्यक्तियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई उनमें बीएसएफ के पूर्व उप महानिरीक्षक (डीआईजी) केसी पाधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपाधीक्षक मोहम्मद अशरफ मीर और तीन अन्य मसूद अहमद उर्फ मकसूद, शबीर अहमद लांगू और शबीर अहमद लावाय शामिल हैं. इन लोगों ने सुनवायी के दौरान जितना समय भी हिरासत में गुजारा है वह उनकी सजा की अवधि से कम कर दिया जाएगा.

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