चेन्नई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी आमिर जुबैर सिद्दीकी पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप में यहां एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिए हैं. एनआईए ने एक बयान में कहा कि सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता और अवैध गतिविधि अधिनियम 1967 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है. सिद्दीकी पर भारत में स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास, बेंगलुरू में स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिटी और इजरायली वाणिज्यिक दूतावास तथा दक्षिण भारत में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर हमले की साजिश रचने का आरोप है.
एनआईए ने बताया कि साजिश रचने के समय सिद्दीकी श्रीलंका के कोलंबो स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता था. एनआईए ने सिद्दीकी के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा प्रसारित करने के आरोप में बालासुब्रह्मण्यम और नूरुद्दीन के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किया है.
वास्तविक मामला यहां श्रीलंकाई मूल के मोहम्मद साकिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की क्यू शाखा ने 28 अप्रैल, 2014 को दर्ज किया था. उस पर आरोप था कि वह सिद्दीकी के निर्देश पर भारत में हमले करने आया था. एक अप्रैल, 2014 को सह आरोपी मोहम्मद सलीम के पास से 2.5 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे. गृह मंत्रालय के आदेश पर यह मामला एनआईए ने अपने अधिकार में ले लिया था. हुसैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने उसे पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी.
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