हिरासत में मौत पर पांच रिटायर्ड पुलिस अफसरों को सश्रम कारावास

 पंचकूला। सीबीआइ अदालत ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोप में पांच रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने इन सभी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जींद जिले के सफीदों का है।

घटना में जींद के सफीदों में अप्रैल 2004 का है। सफीदों पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने विनोद कुमार उर्फ बावा को चेन स्नेचिंग मामले में हिरासत में लिया था। उसे पुलिस ने 24 घंटे तक अपनी हिरासत में रखा था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश नहीं किया और बाद में छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और पीजीआइ रोहतक ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी।

विनोद कुमार के भाई सुरेंद्र कुमार की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआइ को सौंप दिया था। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि इस केस में सीबीआइ ने धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। विनोद कुमार की मौत के बाद पोस्टमार्टम में कुछ सामने नहीं आया।

सीबीआइ की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सफीदों पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) रतन सिंह को सजा सुनाई। साथ ही एएसआइ सत्यवान, एएसआइ सतपाल, एसआइ राम मेहर सिंह और सोमपाल को भी एक साल की सजा सुनाई। यह सभी अब रिटायर्ड हो चुके हैं।

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