अवैध खनन मामले में कंपनियों को मिलेगी पर्यावरण मंजूरी, लेकिन सरकार ने रखी ये शर्त

पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र अवैध खनन परियोजनाओं को नियमित करने के लिये पर्यावरण मंजूरी देगा, लेकिन यह इस शर्त पर निर्भर करेगा कि कंपनियां उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करें. शीर्ष अदालत ने दो अगस्त 2017 के आदेश में कहा था कि ओड़िशा में खनन कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के काम कर रही हैं और उन्हें राज्य को 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा.

ताजा दिशानिर्देश में मंत्रालय ने उन खनन कंपनियों के लिये अतिरिक्त शर्त रखा है जिन्होंने अवैध कामकाज को लेकर पर्यावरण मंजूरी के लिये आवेदन किये हैं. सबसे पहले, खनन कंपनियों को शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन और भविष्य में दोबारा से नियमों का उल्लंघन नहीं करने को लेकर हलफनामा देने होंगे.

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