नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई याचिका के संबंध में दस्तावेजों को न दाखिल करने पर हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष व भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
21 नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश
विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चुनाव रद करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इससे संबंधित हस्ताक्षरित शपथ पत्र नहीं जमा किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति विपिन संघी ने विजेंद्र गुप्ता को एक और मौका देते हुए 21 नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने विजेंद्र को जुर्माना राशि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज के पक्ष में जमा करने के आदेश दिए। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर वह दस्तावेज को जमा करने में असफल रहते हैं तो याचिका को रद कर दिया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
NEWS SOURCE :- www.jagran.com
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