प्रद्युम्न हत्याकांडः रेयान स्कूल के मालिकों की जमानत पर अंतिम सुनवाई 17 को

चंडीगढ़। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूल के मालिकों की अंतरिम जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दी है। आरोपी बनाए गए रेयान स्कूल के मालिकों की जमानत मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को फैसला लेने का निर्देश दिया था।।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 दिन मे पिंटो परिवार की जमानत अर्जी निपटाई जाए। प्रद्युम्न मर्डर केस में हाई कोर्ट द्वारा पिंटो फेमिली को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के खिलाफ पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने पिंटो फैमली की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

वरुण ठाकुर का कहना था कि आरोपियों ने घटनास्थल के अलावा भी कई सबूत मिटाए हैं। आरोपियों की ओर से अभी भी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव की आशंका है। लिहाजा इनका जेल से बाहर रहना इंसाफ की राह में बड़ा रोड़ा होगा। इन दलीलों और तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि हाइकोर्ट के अंतरिम आदेश को रद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद हाई कोर्ट को दस दिन के भीतर जमानत पर अंतिम फैसला करने का निर्देश दिया था।

ये था मामला

बता दें कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढऩे वाले 7 साल के प्रद्युम्न के साथ कुकर्म की कोशिश करने के बाद उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बस कंडक्टर अशोक समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

News Source: jagran.com

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