कल GST काउन्सिल की 16वी बैठक मे प्रस्तावित 133 मे से 66 वस्तुओ पर टैक्स संसोधन का फैसला किया गया l इस फैसले की जानकारी वित मंत्री अरुण जेटली ने देते हुए कहा की उद्योग जगत की सिफारिस पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया है l इन की 133 मे से 66 वस्तुओ पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव मन लिया गया है l उन्होने कुछ वस्तुओ के नाम भी बताये जिन की जानकारी नीचे दी रहे है l
काजू पर टैक्स दर में संशोधन . 12 फ़ीसदी से 5 फ़ीसदी
डिब्बा बंद खाद्य सामग्रियों पर टैक्स दर . 18 फ़ीसदी से 12 फ़ीसदी
अगरबती पर टैक्स दर अब 12 फ़ीसदी से 5 फ़ीसदी हुई
डेंटल वैक्स पर टैक्स 28 फ़ीसदी से 8 फ़ीसदी
इंसुलिन पर टैक्स दर 12 फ़ीसदी से पांच फ़ीसदी हुई
प्लास्टिक बीड्ज पर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत
प्लास्टिक तिरपाल 28 फ़ीसदी से 18 फ़ीसदी
स्कूल बैग्स 28 फ़ीसदी से 18 फ़ीसदी
क़िताब 18 फ़ीसदी से 12 फ़ीसदी
रंगीन क़िताबों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा
पाइप पर 28 फ़ीसदी टैक्स दर को 18 फ़ीसदी किया
छुरी.काँटा पर टैक्स दर 18 फ़ीसदी के मुक़ाबले 12 फ़ीसदी
ट्रैक्टर से जुड़े सामानों पर अब टैक्स दर 28 फ़ीसदी की जगह 18 फ़ीसदी
कंप्यूटर प्रिंटर्स पर टैक्स दर 28 फ़ीसदी की जगह 18 फ़ीसदी होगी
फ़िल्मों पर लगने वाले इंटरटेनमेंट टैक्स में भी कटौती की गई है
जीएसटी के अंतर्गत मूवी टिकट को दो श्रेणियों में रखा गया हैण् जिन टिकटों की कीमत 100 रुपए से कम होगी उन पर 18 फ़ीसदी टैक्स लगेगा और जिनकी कीमत 100 से ज़्यादा होगी उन पर 28 फ़ीसदी टैक्स लगेगाण्
अभी इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य लगाते हैं और हर राज्य में यह टैक्स अलग.अलग होता है l
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