न्यूज़ डेस्क : केंद्र सरकार ने देश में संचालन की क्षमता में सुधार के लिए विदेशी मानकों के अनुरूप बसों, ट्रक-ट्रालों और मालवाहक वाहनों के आकार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून-1989 से संबंधित नियम-93 में वाहनों के आकार में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस संशोधन से वाहनों के आकार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। इससे देश की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। इस बदलाव से वाहनों में यात्रियों को बैठाने या माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। नियम में संशोधन से वाहनों में निम्नलिखित बदलाव होंगे। आगे जानिए, इतने बढ़ाए जा सकेंगे वाहनों के आकार…
दो पहिया : अधिकतम 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर ऊंचा।
तिपहिया : ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया जा सकेगा।
ट्राम : चुनिंदा रूटों पर यूरोपीय देशों के अनुरूप 25.25 मीटर लंबा।
बस : एयरपोर्ट की सवारी बस को छोड़कर अन्य बसों की ऊंचाई 3.8 से बढ़ाकर 4 मीटर होगी। वहीं, दो एक्सल की बसों की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर की जा सकती है।
वायवीय ट्रेलर : इसे मॉड्यूलर हाइड्रॉलिक ट्रॉला के समान बनाया जा सकेगा।
मालवाहक वाहन : इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है, ताकि कंटेनर के यातायात को बढ़ावा मिले।
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