15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी मे नहीं आएगा l सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली l सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी मे नहीं आएगा l कोर्ट ने कहा की फौजदार कानून मैं जबरन वैवाहिक सम्बन्ध रेप कई अपराध मे शामिल है की नहीं इस पर विस्तृत रूप से बहस हो चुकी है और यह आपराधिक घटना की श्रेणी मे नहीं आयेगा l संविधान की धारा 375 की अपवाद वाली उपधारा मे कहा गया है की किसी व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ जबरन बनाया गया सम्बन्ध संबंध बशर्ते की पत्नी 15 साल से कम की न हो, बलात्कार की श्रेणी मैं नहीं आएगा l

जस्टिस एम बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा की बहुत से ऐसे भी मामले कॉलेज जाने वाली 18 साल से कम की लड़किया भी अपनी सहमति से संबंध बनती है परन्तु शिकायत कर के बाद मामला दर्ज़ करा देती है और ऐसे मामले मे परेशान होने वाला हर लड़का दोषी नहीं है और ऐसे मामले मे सात वर्ष की सजा ज्यादा है l कोर्ट ने कहा की ऐसा मामला तब आता है जब लड़का और लड़की भाग कर अपनी रजामंदी से संबंध बनाते है और बाद मे लड़के पर बलात्कार का केस दर्ज़ हो जाता है l

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