चुनाव आयोग ने रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध 11 फरवरी, 2022 तक बढ़ाया
जनसभाओं, इनडोर बैठकों और घर-घर जाकर प्रचार करने में शामिल लोगों की अधिकतम संख्या में छूट देने की अनुमति
संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सावधानियां जारी रहनी चाहिए
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे के साथ विशेष रूप से गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति की एक और व्यापक समीक्षा की। आयोग ने महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव तथा चुनाव वाले पांच राज्यों के मुख्य सचिवों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से वर्तमान स्थिति और कोविड महामारी के अनुमानित रुझान का आकलन करने के लिए बैठक की। संबंधित राज्यों में पात्र व्यक्तियों के लिए पहली व दूसरी खुराक की वर्तमान टीकाकरण स्थिति और मतदान कर्मियों की व्यवस्था के संबंध में भी गहन चर्चा की गई।
सभी राज्य मुख्य सचिवों ने आयोग को वर्त्तमान में कोविड-19 संक्रमण के या तो एकरेखीय गति में जारी रहने या कम होने की रिपोर्ट के बारे में सूचित किया। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमित होने की दर में गिरावट देखी जा रही है और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में भी कमी दर्ज की जा रही है। राज्य अधिकारियों ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल सावधानियों को जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक राजनीतिक गतिविधियों के दौरान लोगों के संपर्क में आने से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि न हो। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री. सुशील चंद्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि रैलियों, इनडोर/आउटडोर बैठकों, घर-घर जाकर प्रचार करने के सन्दर्भ में प्रतिबंधों में छूट पर विचार करते हुए, मौजूदा स्थिति के मद्देनजर क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों द्वारा आदेशों के कार्यान्वयन की व्यावहारिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
राज्य के अधिकारियों और स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार से प्राप्त इनपुट, तथ्यों व परिस्थितियों और क्षेत्र आधारित रिपोर्टों के साथ-साथ वर्तमान स्थिति में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए आवश्यक राजनीतिक गतिविधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निम्न निर्णय लिए हैं:
1.11 फरवरी, 2022 तक कोई भी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.आयोग ने अब राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (मौजूदा 500 व्यक्तियों की बजाय) या स्थल-क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों में 1 फरवरी, 2022 से सभी चरणों के लिए सार्वजनिक बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
3.आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार करने की सीमा भी बढ़ा दी है। घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अब 10 लोगों की जगह सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। घर-घर जाकर अभियान चलाने संबंधी अन्य निर्देश जारी रहेंगे।
4.आयोग ने अब राजनीतिक दलों को छूट दी है कि उन्हें अधिकतम 500 व्यक्तियों (मौजूदा 300 व्यक्तियों की बजाय) या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के तहत इनडोर बैठकों की अनुमति है।
5.राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड के उचित व्यवहार और दिशा-निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6.उक्त प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करना और अग्रिम रूप से सूचित करना संबंधित डीईओ की जिम्मेदारी होगी।
8 जनवरी, 2022 को जारी चुनावों के संचालन के लिए संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022 में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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