देश में ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी

नई दिल्ली| देश में ऑनलाइन दवाओं (ई-फार्मेसी) की बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने नया मसौदा पेश कर दिया है। नए नियम में इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए फार्मेसी काउंसिल से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने लोकसभा को में कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑनलाइन दवाओं और प्रसाधन सामग्री की बिक्री, भंडारण, वितरण से जुड़े नियम का मसौदा पेश किया है।

मसौदे के तहत ई-फार्मेसी कंपनियों को *अपनी वेबसाइट पर पंजीकृत फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और फार्मेसी काउंसिल का ब्योरा देना होगा जहां से वह पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स एंड प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में दवाओं की बिक्री या वितरण के लिए बेचने, स्टॉक, प्रदर्शन या पेशकश के प्रावधान हैं। गौरतलब है कि दवा दुकानदार ऑनलाइन फार्मेसी से दवा कारोबार का विरोध कर रहे हैं।

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