AAP के 20 अयोग्य विधायकों पर HC का फैसला आज, EC ने की थी सदस्‍यता समाप्‍त करने की सिफारिश

नई दिल्ली । आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के लिए अहम दिन है। लाभ का पद मामले में अयोग्य घोषिषत किए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। AAP विधायकों ने केंद्र की अधिसूचना को रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों द्वारा अपनी-अपनी बहस पूरी करने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। AAP विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था।

वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि विधायकों की याचिका निराधार है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से AAP के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी।

21 जनवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी। 22 जनवरी को आठ पूर्व विधायकों ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद करने व रोक लगाने की मांग की थी।

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