गया: भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में वर्ष 2013 में हुए महाबोधी मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसके अलावा नाबालिग उमर सिद्दीकी को 3 साल की सजा दी गई है. पिछले साल नवंबर में उसकी सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था और तीन साल के लिए बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था.
इससे पहले अदालत ने बोधगया के महाबोधि मंदिर के पास पांच साल पहले हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में बीती 25 मई को सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था. पटना की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया.
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