नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेशी का निर्देश दिया है। आयोग ने यह निर्देश उस आरटीआइ आवेदन पर दिया है जिसमें भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारी के तौर पर केजरीवाल के सर्विस रिकॉर्ड और उनके द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के बारे में जानकारियां मांगी गई हैं।
सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मुंबई के रहने वाले केतन मोदी ने आयकर विभाग से उक्त जानकारियां मांगी थीं। उनके आवेदन पर ही सूचना आयुक्त बिमल जुल्का ने केजरीवाल को खुद पेश होकर या अधिकृत प्रतिनिधि भेजकर बताने को कहा है कि यह जानकारियां उजागर की जानी चाहिए अथवा नहीं।
मांगी गई जानकारी
केतन मोदी ने आइआरएस अधिकारी के तौर पर केजरीवाल के वेतन, अवकाश, सेवा से उनकी अनुपस्थिति, उनके द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के मामले, एनजीओ संचालित करने की अनुमति और विभाग द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई (अगर कोई है) के बारे में जानकारियां मांगी थीं।
केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी
आयकर विभाग ने केतन मोदी को सूचना दी कि उनके द्वारा मांगी गई सूचनाएं ‘तीसरे पक्ष’ से संबंधित हैं और आरटीआइ एक्ट की धारा-11 के मुताबिक इन्हें सिर्फ उनकी अनुमति से ही उजागर किया जा सकता है। केजरीवाल से उनकी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब है कि उन्होंने सूचनाएं उजागर करने की अनुमति नहीं दी है।
News Source :- www.jagran.com
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