चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मुशर्रफ, कोर्ट ने दी मंजूरी वापस ली

इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशी से गायब रहने पर पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त अनुमति गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले ली। अदालत ने पिछले सप्ताह उन्हें 25 जुलाई को प्रस्तावित आम चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी जिसके बाद उन्होंने उत्तरी चित्राल जिले से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। मुशर्रफ को उनकी आजीवन अयोग्यता से जुड़े मामले में 13 जून को अदालत के समक्ष पेश होने की अनुमति दी गई थी।

चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूर्व सेना प्रमुख को अदालत में पेश नहीं होने के लिए फटकार लगा दी थी और शुक्रवार की दोपहर 2 बजे तक उन्हें पेश होने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान उनके वकील कमर अफजल ने अदालत को बताया कि मुशर्रफ (74) का लौटना निर्धारित था लेकिन उनके लिए तुरंत आना संभव नहीं था। अफजल ने कोर्ट को बताया, मैंने मुशर्रफ से बात की है,

वह और समय चाहते हैं। वह पाकिस्तान आने की योजना बना रहे हैं लेकिन ईद की छुट्टियों और बीमारी के कारण ,तुरंत यात्रा नहीं कर सकते है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी और और कहा कि अगली सुनवाई तभी होगी जब याचिकाकर्ता इसके लिए तैयार होगा। जज ने कहा, ठीक है,हम अनिश्चितकाल तक अदालत की सुनवाई स्थगित कर देते हैं,

इस आपकी इच्छा पर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त अनुमति को वापस लेने के आदेश दिए। इससे पूर्व मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) ने ट्विटर पर कहा कि उनके मुशर्रफ के लौटने की तैयारियां अंतिम चरण में है। बता दें कि पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ 1999 में तख्तापलट करके सत्ता में आए थे और 2008 तक शासन किया था जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं और कई मामलों में वांछित हैं।

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