लाहौर । लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुंबई आतंकी हमले पर शरीफ के बयान को लेकर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पाकिस्तानी अवामी तहरीक और मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्दुल्ला मलिक ने ये याचिकाएं दाखिल की थीं।
शरीफ ने अपने बयान में माना था कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय हैं और पाकिस्तानी आतंकियों ने ही मुंबई हमले को अंजाम दिया था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद तीनों याचिकाएं खारिज कर दीं।
जज ने इन्हें सुनवाई के लायक नहीं माना। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा सिंध प्रांत की विधानसभा में शरीफ के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव भी पास किया था।
Comments are closed.