क्या, दो वाहनों के लिए एक FASTag का इस्तेमाल कर सकते है, जाने सबकुछ फास्टटैग के बारे में

न्यूज़ डेस्क : सरकार ने 15 फरवरी से देश के सभी नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) पर टोल प्लाजा में सभी लेन को ‘फीस प्लाजा का फास्टैग लेन’ घोषित कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आप अभी भी नकद भुगतान कर सकते हैं। लेकिन बिना RFID स्टीकर (फास्टैग) लगी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना चार्ज देना होगा। फास्टैग कहां से खरीदें, फास्टैग खो गया तो क्या होगा, अगर टोल शुल्क दो बार कट जाए तो क्या होगा, फास्टैग से जुड़े हर जरूरी सवालों के जवाब यहां पढ़ें। 

 

 

 

फास्टैग देशभर में 15 फरवरी से अनिवार्य हो गया है। यानी अब फास्टैग के बिना नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) के किसी भी टोल नाके को पार करते हैं तो इसके लिए दोगुना शुल्क चुकाना पड़ेगा। ऐसे में फास्टैग को लेकर मन में कई सवाल आ सकते हैं। जैसे अगर पास दो गाड़ियां हैं, तो क्या आप दोनों गाड़ियों में एक FASTag से काम चला सकते हैं, या फिर आपका फास्टैग कट-फट जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आप अपनी कार बेच रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा। फास्टैग कहां से खरीदें, फास्टैग खो गया तो क्या होगा, यहां फास्टैग से जुड़े ऐसे ही हर जरूरी सवाल के जवाब पढ़ें। 

 

 

FASTag की वैधता क्या है?

फास्टैग की वैधता 5 साल है और खरीदने के बाद, आपको अपने इस्तेमाल के अनुसार टैग को सिर्फ रिचार्ज / टॉप अप करना होता है। 

 

 

FASTag कितने में खरीद सकते हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार FASTag की कीमत 100 रुपये है। हालांकि कुछ बैंक इसे मुफ्त दे रहे हैं। FASTag लिंक वॉलेट को फंड करने के लिए बैंक ग्राहकों से एक्सट्रा चार्ज करते हैं और इसकी पूरी जानकारी टैग जारी करने वाले बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। 

 

 

अगर टोल शुल्क दो बार कट जाए तो क्या होगा 

आप फास्टैग जारी करने वाले बैंक की ग्राहक सेवा डेस्क से संपर्क करें और दो बार शुल्क कटने की जानकारी दें। वे आपकी शिकायत की समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर, डुप्लिकेट ट्रांसेक्शन के लिए पैसे वापस करेंगे। 

 

 

मैं अपना FASTag कैसे बदल सकता हूं

FASTag बदलने के लिए आप अपने बैंक की वेबसाइट या NETC ग्राहक सेवा डेस्क पर जा सकते हैं। 

 

 

रिफंड नहीं मिलने पर क्या करें

रिफंड नहीं मिलने की स्थिति में फास्टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करें और उन्हें समस्या के निपटारे के लिए कहें। 

 

 

यदि टोल शुल्क की गलत कटौती होती है तो क्या करें

यदि टोल शुल्क की गलत कटौती होती है तो आपको फास्टैग जारी करने वाले बैंक की ग्राहक सेवा डेस्क से संपर्क कर मुद्दे की सूचना देनी चाहिए। वे आपकी शिकायत की समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर, अतिरिक्त शुल्क के लिए एक चार्जबैक का मुद्दा बनाएंगे। 

 

 

अगर मैं किसी दूसरे शहर में रहने चला जाऊं तो क्या होगा

FASTag देश भर के सभी सक्षम टोल प्लाजा पर काम करेगा। यदि आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या अपना मौजूदा पता बदल रहे हैं, तो इसे अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक को बता दें। 

 

 

यदि FASTag कट-फट जाए तो क्या करें

यदि FASTag कट-फट जाता है या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वाहन के मालिक या उपयोगकर्ता को आपका फास्टै टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना चाहिए और उनसे इस बदलकर नया फास्टैग देने के लिए कहना चाहिए। 

 

 

यदि मैं अपनी कार को बेचूं या ट्रांसफर करूँ तो क्या होगा

यदि आपने अपनी गाड़ी को बेचा रहे हैं या इसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक को इसकी सूचना दें और अपना अकाउंट बंद कराएं। 

 

 

मेरे अकाउंट से टोल लेनदेन के लिए पैसे कटे हैं, कैसे पता चलेगा

एक बार जब ग्राहक FASTag के जरिए भुगतान करता है, तो उसके पास टोल का नाम, ट्रांसेक्शन की तारीख, भुगतान राशि और उसके FASTag अकाउंट में बचे हुए बैलेंस की जानकारी वाला एसएमएस आता है। 

 

 

मेरे पास दो गाड़ियां हैं, क्या मैं दो वाहनों के लिए एक FASTag का इस्तेमाल कर सकता हूं

ग्राहक एक वाहन के साथ सिर्फ एक फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी के विंडशील्ड (सामने के शीशे) पर एक बार फास्टैग चिपका दिए जाने के बाद, इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर यह नष्ट हो जाएगा और टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। 

 

 

यदि मुझे अपना RFID टैग खो / क्षतिग्रस्त हो गया है तो मुझे क्या करना होगा? अकाउंट बैलेंस का क्या होगा

ग्राहक को अपने बैंक को फास्टैग / वाहन के नुकसान या नुकसान के बारे में जानकारी बैंक के कॉल सेंटर पर तुरंत कॉल करके या नजदीकी बैंक शाखा में जाकर देनी चाहिए। इसके साथ ही ग्राहक को टैग को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहना चाहिए ताकि FASTag पर आगे कोई और ट्रांसेक्शन नहीं हो सके। FASTag अकाउंट में बचे बैलेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ग्राहक नए FASTag के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने नए FASTag खाते में बैलेंस राशि को ट्रांसफर करा सकते हैं या बैंक को अनुरोध कर बैलेंस राशि वापस लें सकते हैं। 

 

 

यदि मेरी गाड़ी खो जाती है, तो मैं अपना FASTag खाता कैसे बंद करा सकता हूं

ग्राहक को अपना फास्टैग जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना चाहिए और अपना FASTag खाता ब्लॉक कराना चाहिए। 

 

 

यदि मैंने FASTag को रिचार्ज किया है, लेकिन मेरे FASTag खाते में पैसे जमा नहीं हुए, तो क्या होगा  

अगर ग्राहक ने अपने फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज कराया है लेकिन उसके FASTag अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हैं तो ग्राहक को अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना चाहिए और पैसे वापसी करने के बारे में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। 

 

 

क्या यह जरूरी है कि खाताधारक और वाहन का मालिक एक ही हों

FASTag वाहन से जुड़ा हुआ है और कोई भी बैंक अकाउंट इससे लिंक किया जा सकता है। लेकिन जिसका बैंक अकाउंट है वह, वाहन मालिक के रक्त संबंध में होना चाहिए। 

 

 

मैं FASTag कैसे खरीद सकता हूं

FASTag खरीदने के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। आप NETC के सदस्य बैंकों / उनके डिस्ट्रिब्यूशन एजेंटों / उनके सेल्स ऑफिस के टोल प्लाजा / PoS (पॉइंट ऑफ सेल) (PoS) आउटलेट्स में से किसी से भी खरीद सकते हैं। फास्टैग खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित जारीकर्ता बैंक की वेबसाइट या http://www.nhai.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

 

 

FASTag के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे

ग्राहक को FASTag के लिए आवेदन करते समय ये दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं: 

  1. जारीकर्ता बैंक द्वारा दिया गया साइन किया हुआ FASTag आवदेन फॉर्म। ग्राहकों को इस फॉर्म को भरने और बैंक में जमा करना होता है। 2. वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) 3. वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो 4. श्रेणी के अनुसार वाहन मालिक का केवाईसी दस्तावेज 5. वैध ड्राइविंग लाइसेंस 6. वाहन की तस्वीर (वैकल्पिक) 

 

 

NETC क्या है

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह) सिस्टम की वजह से ग्राहक RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नेशनल हाईवे के टोल पर रूके बिना NETC से जुड़े टोल पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर पाते हैं।

 

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