नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को किसी भी तरह की रियायत देने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसियल लिक्विडेटर द्वारा एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया पर बदलाव करने से इंकार किया है l इसके बाद अब एंबी वैली 10 और 11 अक्टूबर को नीलम होगी l चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा की सहारा द्वारा तय रकम सेबी -सहारा खाते में जमा नहीं की है अत अदालत नीलामी की प्रक्रिया को जरी रखने का आदेश देती है l
कोर्ट ने सहारा द्वारा रकम जमा करने के लिए नवम्बर तक का वक़्त देने से इंकार कर दिया l पीठ ने कहा की सहारा प्रमुख द्वारा 11 नवम्बर 2017 का पोस्ट डेटेड चेक को स्वीकार करना न्याय का उपहास होगा l ऐसा करना करना कानून को धोका देने वाले व्यक्ति पर दयाभाव दिखाना होगा l
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कोर्ट ने कहा की पूर्व कार्यक्रम किआ अनुसार 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में एंबी वैली की नीलामी होगी l 17 अक्टूबर को अधिकतम बोलो लगाने वाले ई-मेल से जानकारी दी जायेगी l सफल बोलोदाता को 16 जनवरी तक पूरी रकम जमा करानी होगी l
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