जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए और बढ़ी

न्यूज़ डेस्क : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। यह तीन जुलाई से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर में केंद्र के शासन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई जो राज्य में 20 जून 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है।

 

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाए जाने के बाबत किए गए सवाल पर जावड़ेकर ने कहा, ” जी हां, यह फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने वाली उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे जो तीन जुलाई से प्रभाव में आएगी।

 

दरअसल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए अंतिम चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुआ था जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिल पाने की स्थिति में राज्य में पहली बार बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था और सरकार बनाई थी। मगर कुछ साल तक साथ रहने के बाद दोनों पार्टियों ने अलग होने का फैसला लिया था। राज्य के ई मसलों पर दोनों पार्टियों के बीच तालमेल नहीं होने की स्थिति में पिछले साल करीब जून में भाजपा ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया था और इस तरह से राज्यपाल ने सरकार भंग कर दी थी। 

 

इसके बाद राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो गया था। राज्यपाल के शासन की अवधि राज्य में 6 महीने की थी, जो अब पूरा हो गया है। जिसे अब छह महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया।

 

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