मध्यप्रदेश : कैबिनेट में सवर्ण आरक्षण को मंजूरी

भोपाल  : बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा बार के लाइसेंस सात दिन में रिन्यू करने और विधि विभाग ने कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला भी किया गया। बैठक में लॉ मिनिस्ट्री में अधिवक्ता को मिलने वाले लाभ में जो फीस ट्रेंड है उसे 50 से बढ़ाकर 100 और लोअर में 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला हुआ। सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उसका क्राइटेरिया सालाना आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है। यदि किसी की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है लेकिन वह बंजर है या पथरीली है तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
बैठक के बाद जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह और वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने फैसलों की जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के केंद्र के प्रस्ताव को सर प्लस करके तय किया गया है कि जिसकी आय 8 लाख से कम होगी, 5 एकड़ जमीन और बंजर जमीन जिसकी 3 साल की रिकॉर्ड नही हो, 1200 स्क्वायर फीट का मकान हो नगर निगम में, नगर पालिका में 1500 और नगर पंचायत में 1800 स्क्वायर फीट से कम होगा उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
इंदौर भोपाल में मेट्रो प्रस्ताव को मंजूरी:  बैठक में इंदौर भोपाल में मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो में 6,900 करोड़ और इंदौर मेट्रो में 7,500 करोड़ की लागत आएगी। 20 फीसदी राज्य, 20 फीसदी केंद्र और 60 फीसदी लोन लेकर फंड की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि 2023 तक पहली लाइन की शुरुआत हो। 
बार लाइसेंस का रिन्यूअल 7 दिन में : टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होटल बार के लाइसेंस के लिए सुधार किया गया है। वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अब बार लाइसेंस के लिए 1500 वर्ग फिट का कक्ष होना जरूरी होगा। 10 कमरों के बार के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब बार लाइसेंस के लिए कमसे कम 25 कमरे हों जिसमे कमरे का एरिया 150 वर्ग होना चाहिए जिसमें कमसे कम 15 ऐसी वाले कमरे होने चाहिए। 
जो लोग सेंचुरी के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई होटल खोलना चाहते है तो उसके लिए फीस भी कम की जाएगी। होटल और बार का रिनुअल 7 दिन के अंदर विभाग परमिशन देगा। छोटे स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है।
मॉब लिंचिंग के मामले में जिम्‍मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्‍य में भी निजी पशु चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही विधि विभाग कोर्ट फीस में इजाफा करने के प्रस्‍ताव को भी स्‍वीकृति दे दी गई।
 
 
 
 
 

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