केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार (6 जून) को कहा कि भारत में लड़कियों की एनआरआई पुरुषों से शादी का 48 घंटे में पंजीकरण कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट एवं वीजा जारी नहीं किए जाएंगे. वैसे, भारत में विवाह के पंजीकरण के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है, हालांकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए और इस अवधि के बाद प्रति दिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.
मेनका ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘एनआरआई से जुड़ी शादियों का पंजीकरण 48 घंटे के भीतर कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किए जाएंगे.’’ उन्होंने कहा कि इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है. इस पोर्टल पर एनआरआई दूल्हों से की जाने वाली शादी का पंजीकरण कराना होगा. अभी तक ऐसे पांच मामलों में एनआरआई दूल्हों का पासपोर्ट जब्त किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत की लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भागने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय साथ काम कर रहे हैं.
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