इलाहाबाद । प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के मामले में नया विज्ञापन जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि पूर्व में हो चुकी चयन प्रक्रिया के तहत वह चाहे तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। चयन में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती का नियम बदलने के निर्णय को चुनौती दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राहुल सिंह और हिमांशु शुक्ला सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। याचीगणों के अधिवक्ता मान बहादुर आदि का कहना था कि राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 19 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स यानी शैक्षिक मेरिट के आधार पर पूरी कर ली गई।
केवल मेरिट सूची जारी होनी थी, इस बीच सरकार ने नियम बदल दिया और चयन में लिखित परीक्षा को भी शामिल कर लिया गया। इसका अधियाचन उप्र लोकसेवा आयोग को भेजकर लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अभ्यर्थियों ने इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं।
आयोग छह मई को करा रहा परीक्षा
उप्र लोकसेवा आयोग में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पुरुष व महिला संवर्ग की लिखित परीक्षा कराने के लिए गुरुवार को ही परीक्षा कार्यक्रम जारी है। इम्तिहान छह मई 2018 को होना प्रस्तावित है। शासन ने बीते वर्ष तक रिक्त हुए सभी पदों की लिखित परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। इससे भर्ती के पद भी बढ़ गए हैं।
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