एर्नाकुलम। रेप व मर्डर के दोषी अमीरुल इस्लाम को एर्नाकुलम मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया गया। बता दें कि केरल की एक दलित युवती के रेप व मर्डर मामले में अदालत ने मंगलवार को अमीरुल इस्लाम को दोषी ठहराते हुए सजा के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। युवती की मां ने भी अदालत से दोषी के लिए सजा-ए-मौत की मांग की थी।
Jisha murder case: Convict Ameerul Islam brought to Ernakulam chief judicial magistrate court, quantum of punishment to be announced soon. pic.twitter.com/itnRYJJwiV
— ANI (@ANI) December 14, 2017
मालूम हो कि, 2016 में लॉ की छात्रा 30 वर्षीय जिशा पेरुमबवूर स्थित अपने घर पर मृत पायी गयी थी। केरल स्थित एर्नाकुलम के सेशन कोर्ट ने 6 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला सुनाया था। जिशा की मां व अन्य प्रॉसीक्यूशन ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया।
आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। अप्रैल में शुरू हुई जांच के दौरान 100 से ज्यादा गवाहों की जांच हुई थी। पुलिस ने बताया था कि खून से सने जूते पीड़िता के घर के पास नाले से मिले जो प्राप्त किए गए सबूतों में से एक था। इस बर्बर अपराध के बाद अमीरुल तुरंत पेरुमबवूर से फरार हो गया था। 50 दिनों बाद उसे कांचीपुरम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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