नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बोफोर्स दलाली कांड में हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, नियमित प्रक्रिया मे ही सुनवाई होगी।
#SupremeCourt ने बोफोर्स दलाली कांड मे हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इन्कार किया। कोर्ट ने कहा नियमित प्रक्रिया मे ही होगी सुनवाई।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) November 17, 2017
सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स मामले पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया गया था। साल 1986 में 1437 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाले में भारतीय अधिकारियों को 64 करोड़ रुपये घूस देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता अजय अग्रवाल की ओर से याचिका दी गई। याचिका के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में 31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी।
2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने घोटाले में यूरोप में रहने वाले हिंदुजा भाईयों पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के दिए फैसले के 90 दिनों के भीतर सीबीआई के इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिए जाने और मामले को रफा-दफा किए जाने के कथित आरोप के बाद अग्रवाल ने याचिका दाखिल कर फैसले को चुनौती दी है।
NEWS SOURCE :- www.jagran.com
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