गुरुग्राम। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचने के बाद प्रद्युम्न क्लास में जाने की बजाय सीधे बाथरूम गया था। उसके बाद बस सहायक अशोक पहुंचा था। अंत में आरोपी छात्र पहुंचा था। अशोक बाथरूम के भीतर ही था, तब तक आरोपी छात्र एक बार बाहर जाकर आया था।
प्रद्युम्न भी बाथरूम के गेट तक आया था। इसी दौरान प्रद्युम्न के साथ आरोपी छात्र आठ-नौ सेकेंड तक दिख रहा है। सीबीआइ के पास दो वीडियो क्लिप हैं। दोनों क्लिप अदालत के सामने रखे गए।
दोनों में से एक में आरोपी छात्र प्रद्युम्न के साथ दिख रहा है। सीबीआइ ने कहा कि अब तक की जांच के मुताबिक कहीं से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि हत्या में अशोक की किसी भी स्तर पर भूमिका है। जहां तक छात्र का सवाल है तो उसके खिलाफ काफी सुबूत हैं। वीडियो क्लिप में वह प्रद्युम्न के साथ दिख रहा है।
वहीं 20 नवंबर को अदालत में वीडियो क्लिप से लेकर जांच से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआइ की ओर से अदालत के सामने रखी जाएगी। इसे देखने के बाद ही अदालत जमानत के बारे में फैसला सुना सकती है।
बस सहायक अशोक को नहीं मिली जमानत
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या में गिरफ्तार बस सहायक अशोक की जमानत अर्जी पर विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को आर्डर नहीं सुनाया। अब मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। उसी दिन आर्डर जारी होने की संभावना है।
सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अशोक के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक क्लीन चिट देना संभव नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने के बारे में फैसला होगा। बृहस्पतिवार को लंबी बहस हुई। एक बार सुबह लगभग पौने दस बजे से लगभग 11 बजे तक बहस चली।
इसके बाद दोपहर दो बजे से लगभग साढ़े चार बजे तक बहस चली। इस दौरान अशोक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब सीबीआइ ने हत्या के आरोप में छात्र को गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनके मुवक्किल को जमानत दे देनी चाहिए।
इस पर सीबीआइ की ओर से तर्क दिया गया कि अभी अनुसंधान चल रहा है। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर दी जाती, तब तक क्लीन चिट देना संभव नहीं। सीबीआइ ने कहा कि अब तक की जांच के मुताबिक कहीं से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि हत्या में अशोक की किसी भी स्तर पर भूमिका है।
जहां तक छात्र का सवाल है तो उसके खिलाफ काफी सुबूत हैं। वीडियो क्लिप में वह प्रद्युम्न के साथ दिख रहा है। इस पर अदालत ने वीडियो क्लिप देखी। देखने के बाद अदालत ने कहा कि मामले में एक बार फिर 20 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।
सीबीआइ की ओर से यह भी कहा गया जब मामला उसके पास है तो विशेष अदालत कैसे सुनवाई कर सकती है? सीबीआइ की अदालत पंचकूला में है।
इस पर अदालत की ओर से कहा गया कि पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। इस एक्ट के तहत विशेष अदालत सुनवाई कर सकती है। वैसे पूरे मामले की सुनवाई विशेष अदालत कर सकती है या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा 20 नवंबर को होगी।
NEWS SOURCE :- www.jagran.com
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