नई दिल्ली । पेड न्यूज मामले में तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले इस मामले में 11 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग से दस्तावेज पेश करने को कहा था।
Delhi HC reserves it's order on MP minister Narottam Mishra's petition challenging EC's decision of barring him from contesting elections.
— ANI (@ANI) October 26, 2017
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम में याचिका दायर की थी।
इस पर कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की युगलपीठ को मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी के तहत युगलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
यह है मामला
राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्योरा नहीं देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
इस मामले में आयोग ने आरोप साबित होने पर 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।
इससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली थी। फिलहाल उन्हें स्थगन मिला हुआ है और वह इसी वजह से मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
News Source: jagran.com
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