केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उन करदाताओं की श्रेणी के लिए बढ़ाकर 07 नवंबर, 2022 कर दी है जिनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।
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सीबीडीटी परिपत्र संख्या 20/2022 को दरअसल एफ.सं.225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 26.10.2022 में जारी किया गया। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
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