नई दिल्ली । प्रद्युम्न की हत्या के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया है। सीबीएसई ने हलफनामा के जरिये गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं।
सीबीएसई के मुताबिक, स्कूल के पास पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। जो सीसीटीवी कैमरे हैं भी उनमें कई काम नहीं कर रहे। हलफनामा ने स्कूल स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट नहीं होने की बात भी कही गई है।
सीबीएसई का कहना है कि स्कूल परिसर में कई जगहों पर बिजली के पैनल बॉक्स भी खुले पड़े हैं,, जो छात्र-छात्रआों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यह भी मिली खामी
– छात्रों के लिए स्कूल में रैंप की व्यवस्था नहीं है।
– छात्रों के लिए पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा था।
– बच्चे हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर थे।
– स्कूल ने अपनी ओर से केस दाखिल नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
-स्कूल की चारदीवारी टूटी हुई थी।
यहां पर बता दें कि पिछले महीने की 11 सितंबर को इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार और CBSE को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस हरियाणा के डीजीपी और मानव संसाधन मंत्रालय को भी जारी किया था।
प्रद्युम्न की हत्या के मामले में रायन स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत को प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर सात अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई सात अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होगी।
इससे पहले भोंडसी के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने निलंबित कार्यवाहक प्राचार्य नीरजा बत्रा को क्लीन चिट दे दी है। स्कूल प्रशासक के रूप में उपायुक्त ने नीरजा बत्रा को बहाल कर दिया है, पहले स्कूल प्रबंधन ने उन्हें निलंबित किया था।
News Source: jagran.com
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